भोपाल. राजधानी की एक अदालत ने पैसे के विवाद पर हत्या कर मृतक के शरीर को क्षत-विक्षत करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी मोहम्मद नवेद पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 16 अगस्त 2017 को आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर खुद ऐशबाग पुलिस थाने पहुंचकर हत्या की सूचना दी थी। नवेद ने अपने घर में ही अजीम की गला रेतकर हत्या कर दी थी और बाद में लाश के अगल-अलग हिस्सों को अन्य स्थानों पर फेंक दिया था।